अनियमितताओं के चलते गांव बिरड़ माजरा की सरपंच को उपायुक्त ने किया निलंबित

वरिष्ठ पत्रकार चिमन लाल

झज्जर

डीसी प्रदीप दहिया ने ग्राम पंचायत बिरड़ माजरा की सरपंच को विभिन्न अनियमितताओं के चलते में सरपंच पद से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश अनुसार सरपंच पर तालाब का मिटटी भरत कर उक्त तालाब का स्वरूप बदलने के मामले में कोई कार्रवाई ना करने व अन्य आदेशों की अवहेलना करने पर सरपंच को पद से निलंबित किया गया है।
उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किए गए हैं। डीसी ने सरपंच को आरोपित करते हुए उपमंडल अधिकारी (ना.) बेरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।

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