जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर डीसीपी लोगेश कुमार ने की एसीपी व थाना प्रबंधकों के साथ बैठक

विशेष संवाददाता चिमन लाल

झज्जर

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के संबंध में शनिवार को पुलिस उपायुक्त झज्जर लोगेश कुमार ने एसीपी, थाना प्रबन्धकों व चौकी प्रभारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में उन्होंने झज्जर में कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, पुलिस महानिदेशक हरियाणा व मुख्य सचिव हरियाणा द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में अवगत कराया। मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि धर्म अथवा किसी अन्य गतिविधि के माध्यम से समाज में घृणा व अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म अथवा किसी अन्य गतिविधि की आड़ में अनावश्यक ब्यान बाजी कर समाज के लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बक्सा न जाए। उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि कुछ लोग व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइट पर आमजन को गुमराह करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय रहे तथा सोशल मीडिया पर अपनी नज़रें बनाए रखें ताकि समाज के सभी लोगों का आपसी भाईचारा कायम रहे। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर साइबर हेल्प डैक्स की मदद से अपनी पैनी नजर बनाए रखे तथा धर्म अथवा किसी अन्य विषय को लेकर उसकी आड़ में झूठी खबरें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर समाज में भ्रम तथा दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर धर्म अथवा अन्य किसी विषय की आड़ में फर्जी खबरें डालकर समाज का माहौल खराब करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी तथा उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आप अपने क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत करें और उन्हें संदेश दे कि कोई भी अफवाहों पर ध्यान ना दे और आपस में भाईचारा बना कर रखें। पुलिस उपायुक्त ने जिला वासियों से विशेषकर युवाओं वर्ग से अपील करते हुए कहा वे सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान ना दे और ना ही सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डाले जिससे शांति व्यवस्था खराब हो । यदि कोई युवा इस प्रकार की पोस्ट डालता है तो उनको बताएं कि यह कानूनी अपराध है और नए कानून में इसकी ज्यादा सजा का प्रावधान है।

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