पद का दुरुपयोग करने पर गांव सिवाना के सरपंच को डीसी ने किया निलंबित

विशेष संवाददाता चिमन लाल

निलंबित सरपंच के खिलाफ एसडीएम बेरी करेंगी जांच

झज्जर

उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेरी ब्लॉक के गांव सिवाना के सरपंच को निलंबित कर दिया है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बेरी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। निलंबन आदेशों के अनुसार सरपंच पर पंचायती भूमि से अवैध तरीके से पेड़ काटने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। जोकि सरपंच पद के कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही को दर्शाता है। इस मामले में उपायुक्त द्वारा जांच के आदेश भी दिए गए हैं व एसडीएम बेरी रेणुका नांदल को नियमित जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेशों के अनुसार पद से निलंबित सरपंच ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता व पंचायत की चल/अचल संपत्ति जो भी निलंबित सरपंच के नियंत्रण में है उसे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तुरंत प्रभाव से बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के आदेश दिए गए हैं।

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