दिल्ली में प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप-4 के प्रावधानों को जारी रखने का निर्देश जारी किया है।
दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी सुबह 7 बजे दिल्ली का AQI 217 था, जो खराब श्रेणी में है। स्थिति में सुधार न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर सख्ती दिखाई है। कोर्ट द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि दिल्ली-NCR में ग्रेप-4 के प्रावधानों को 5 दिसंबर तक लागू रखा जाए। बता दें कि इस सुनवाई में कोर्ट ने पांच राज्यों के प्रमुख सचिवों को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है। साथ ही वायु गुणवत्ता आयोग से पराली जलाने पर नवीनतम रिपोर्ट मांगी गई है।
बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में कई तरह के नियम लागू किए गए हैं, जिसमें निर्माणाधीन कार्यों पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया था। हाल ही में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-3 में सेंट टेरेसा स्कूल पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने करीब एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। बताया जा रहा है कि यहां निर्माण कार्य जारी था और निरीक्षण में निर्माण कार्य के दौरान धूल उड़ने से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था। इसके चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्कूल पर जुर्माना लगाया गया।
दिल्ली की हवा में पहले से कुछ हद तक सुधार है, लेकिन फिर भी फिलहाल प्रदूषण का स्तर कम नहीं है। यह स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें और प्रदूषण के प्रतिबंधों का अच्छे से ध्यान रखें।