निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश कर दिया है. बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें सैलरी पाने वाले, यानी इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को थीं। उन्हें उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में इस बार बदलाव किए जा सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है।
हालांकि भले ही इस बजट में स्लैब नहीं बदले, लेकिन सरकार का फोकस टैक्सपेयर की परेशानी कम करने पर है. इसलिए इनकम एक्ट जारी किया गया है. इस एक्ट के आने के बाद आपको बार-बार आयकर दफ्तर या नोटिसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
इनकम टैक्स स्लैब से जुड़ी मुख्य बातें:
स्लैब में कोई बदलाव नहीं :
नई और पुरानी, दोनों ही टैक्स व्यवस्थाओं में स्लैब और टैक्स दरें पिछले साल वाली ही बनी रहेंगी. इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है.
नया ‘इनकम टैक्स एक्ट 2025’:
सरकार ने 60 साल पुराने कानून को बदलकर नया एक्ट लाने का ऐलान किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इसका मकसद टैक्स नियमों को आसान बनाना है. हालांकि नए एक्ट को लेकर पहले ही घोषणा की जा चुकी है.
ITR डेडलाइन:
संशोधित (Revised) इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, जो पहले 31 दिसंबर थी.
TCS में राहत:
विदेश यात्रा के टूर पैकेज पर TCS को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है. साथ ही विदेश में शिक्षा और मेडिकल खर्च पर भी TCS अब सिर्फ 2% लगेगा.
हादसों में राहत:
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले मुआवजे के ब्याज को अब टैक्स फ्री कर दिया गया है.
अभी कौन सा स्लैब लागू रहेगा:
₹0 – ₹4,00,000 तक 0%
₹4,00,001 – ₹8,00,000 तक 5%
₹8,00,001 – ₹12,00,000 तक 10%
₹12,00,001 – ₹16,00,000 तक 15%
₹16,00,001 – ₹20,00,000 तक 20%
₹20,00,001 – ₹24,00,000 तक 25%
₹24,00,000 से ऊपर तक 30%