बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और पुनर्वास में मदद करने लिए आर्थिक सहायता राशि निर्धारित

विशेष संवाददाता चिमन लाल

डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने दी जानकारी

झज्जर,

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से बाढ़ जैसे हालातों और जलभराव प्रभावितों की मदद के लिए विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक सहायता राशि निर्धारित की है। यह सहायता राशि प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और पुनर्वास में मदद करने के उद्देश्य से दी जाएगी। फसलों के नुकसान की भरपाई लिए ई-क्षति पोर्टल खोला गया है। जल भराव से प्रभावित किसान 15 सितंबर तक पोर्टल अपनी फसल के नुकसान की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। या स्वयं पर कर सकते हैं। जलभराव से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का सर्वे कराया जाएगा और तय की गई धनराशि दी जाएगी।

इस प्रकार मिलेगी आर्थिक सहायता

डीसी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से व्यक्ति की मृत्यु पर 4 लाख रुपये, व्यक्ति की अंग हानि 40 से 60 प्रतिशत पर 74 हजार रुपये, अंग हानि 60 प्रतिशत से अधिक पर 2.50 लाख रुपये, मैदानी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकान पर 1.20 लाख रुपये, पहाड़ी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकान पर 1.30 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान 15 प्रतिशत तक 10 हजार रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान 15 प्रतिशत तक 5 हजार रुपये, गांव में दुकान/संस्थान/उद्योग को 100 प्रतिशत हानि एक लाख रुपये या वास्तविक हानि, व्यावसायिक हानि एक से पांच लाख रुपए तक पर 1.75 से 3.05 लाख रुपये 5 लाख से अधिक पर 3.05 लाख और 10 प्रतिशत, फसल हानि सब्सिडी प्रतिशतता आधार पर पर प्रति एकड़ 7 हजार से 15 हजार रुपये तक, दुधारू पशु हानि भैंस, गाय, ऊंटनी पर 37 हजार 500 रुपये, भेड़/बकरी/सूअर पर 4 हजार रुपये, दूध न देने वाले पशु ऊंट, घोड़ा, बैल पर रूपए 32 हजार रुपये, मुर्गी पालन पर 10 हजार रुपये तक आर्थिक सहायता राशि निर्धारित की गई है।

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