विशेष संवाददाता चिमन लाल
ग्रामीणों के जरिए बारिश के मौसम में नहरों, नालों, पुलों, रिंग बांध , रेलवे ट्रेक, सड़कें व महत्वपूर्ण भवनों की सुरक्षा करेंगी ग्राम पंचायतें
झज्जर,
जिले में बरसात के मौसम में सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने विशेष आदेश जारी किए हैं। पंजाब स्मॉल टाउन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3 के तहत जारी आदेशों के अनुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों को नहरों, नालों, पुलों, रिंग बांध, सुरक्षा बांध, कलवर्ट्स, रेलवे ट्रैक, सड़कें, बिजली और टेलीफोन की लाइनें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जलघर और अन्य सरकारी भवनों समेत संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम पंचायतें गांवों के सक्षम वयस्क पुरुषों का सहयोग लेंगी और महत्वपूर्ण स्थानों पर दिन-रात गश्त के लिए उन्हें तैनात करेंगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतें हर हाल में इस गश्त को सुनिश्चित करेंगी। इसके लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, झज्जर को प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम पंचायतें गश्त की व्यवस्था सही ढंग से लागू करें और जिले के सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बनी रहे। डीसी द्वारा जारी यह आदेश 30 नवम्बर 2025 तक प्रभावी रहेंगे। डीसी ने कहा कि इस कदम के जरिये पंचायतों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गांवों में चौकसी और गश्त व्यवस्था नियमित रूप से लागू हो।