वरिष्ठ पत्रकार चिमन लाल
आगामी 11 से 17 फरवरी तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया
झज्जर
डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि बेरी नगरपालिका चुनाव के लिये मतदान दो मार्च हो होगा। संबंधित निकाय क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उपायुक्त ने बताया कि बेरी नपा चुनाव के लिए एसडीएम बेरी को रिटर्निंग अधिकारी व तहसीलदार बेरी को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नामित किए गए हैं। चुनाव लडऩे के इच्छुक 11 से 17 फरवरी तक प्रात: 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक राजपत्रित अवकाश को छोडकऱ सभी कार्य दिवसों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि बेरी लघु सचिवालय स्थित कोर्ट रूम में नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 19 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर बाद 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएंगे। इसके बाद 19 फरवरी को ही चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों, मतदान केन्द्रों की सूची निर्धारित स्थान पर चस्पा कर दी जाएगी। दो मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर 12 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना करवाई जाएगी और इसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे।
उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता
उपायुक्त ने बताया कि नगर पालिका प्रधान के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवी पास होना जरूरी है।
चुनावी खर्च की यह रहेगी सीमा
डीसी ने बताया कि नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 12 लाख 50 हजार रुपये, पार्षद पद के लिए 3 लाख रुपये तय की गई है। सभी चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने में ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। लोगों को अधिकाधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।