चिमन लाल ब्यूरो चीफ हरियाणा क्राइम हिलोरे न्यूज
रोहतक,
जिलाधीश सचिन गुप्ता ने 3 अक्तूबर 2025 को माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के रोहतक दौरा कार्यक्रम के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के रोहतक शहर में दौरा कार्यक्रम के दृष्टिगत 3 अक्तूबर को जिला में यूएवी जैसे ड्रोन, ग्लाइडर, मानव रहित ऑब्जेक्ट, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट उड़ाने, फ्लाइंग कैमरा, हैलीकैम इत्यादि पर को पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। आदेशों की उल्लंघना का दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।