कुछ दिनों की राहत के बाद दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहीरीली हो गई. शनिवार की शाम दिल्ली-एनसीआर का एक्यूआई फिर से 400 को पार कर गया. वीकेंड की तैयारियों में जुटे लोगों के लिए बुरी खबर है क्योंकि जहीरीली हवा में आप बाहर कैसे ही जा पाएंगे?
दिल्लीवाले शाम होते-होते प्रदूषण की वजह से घर में कैद होने पर मजबूर हैं. हालात इतने बिगड़ गए कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को तत्काल प्रभाव से GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण) लागू करना पड़ा.
शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. लेकिन चिंता तब और बढ़ गई जब रात 8 बजे तक यह आंकड़ा उछलकर 428 पर पहुंच गया. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और हवा की गति थम जाने के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में ही जम गए हैं, जिससे यह अचानक वृद्धि हुई है.
सख्त आदेश लागू
AQI के 450 के करीब पहुंचते ही CAQM की सब-कमेटी ने आपात बैठक बुलाई. आयोग ने साफ कहा कि प्रदूषण को और भयानक होने से रोकने के लिए GRAP-1, 2 और 3 के अलावा अब GRAP-4 की पाबंदियां भी तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही हैं. सभी एजेंसियों को सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं.
GRAP-4 लागू: अब दिल्ली-NCR में क्या होगा बंद?
GRAP-4 प्रदूषण रोकने का सबसे आखिरी और सख्त हथियार है. इसके लागू होते ही आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा. जानिए क्या-क्या बदल जाएगा:-
- ट्रकों की एंट्री पर नो-एंट्री: दिल्ली में अब ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. सिर्फ आवश्यक वस्तुओं (दूध, सब्जी, दवा) वाले ट्रक और सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही एंट्री मिलेगी.
- डीजल गाड़ियों पर सख्त पहरा: दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम (MGV) और भारी मालवाहक वाहनों (HGV) के चलने पर रोक रहेगी (बीएस-VI वाहनों और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर).
- निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध: अब तक सिर्फ निजी निर्माण बंद थे, लेकिन GRAP-4 में सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे- राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन बिछाने जैसे कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है.
ऑफिस और स्कूल: सरकार सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम करने और बाकी कर्मचारियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ (WFH) देने का निर्णय ले सकती है. राज्य सरकारें स्कूलों में फिजिकल क्लास बंद करके ऑनलाइन क्लास शुरू करने पर फैसला ले सकती हैं (कक्षा 6 से 9 और 11वीं के लिए भी). - बाहरी गाड़ियों पर रोक: एनसीआर के अन्य राज्यों से आने वाली डीजल से चलने वाली हल्की कमर्शियल गाड़ियां (LCV) दिल्ली में नहीं घुस पाएंगी (जब तक कि वे बीएस-VI या आवश्यक सेवा में न हों).