विशेष संवाददाता चिमन लाल
17 फरवरी से 11 अप्रैल तक आयोजित होंगी परीक्षाएं
झज्जर,
जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने 17 फरवरी से आयोजित हो रही सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करवाने के मद्देनजर परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू की है। जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, हथियार जैसे विस्फोटक, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू तथा अन्य हथियार आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 17 फरवरी 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा।