सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को आदेश, यदि कोई इलाके में अवैध रूप से एक भी ईंट लगाता दिखता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए।

म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ मिलकरअवैध निर्माण करने वालों की पूरी तरह धोखाधड़ी चल रही है। इसे रोका जाना चाहिए । दिल्ली की चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि यदि कोई इस इलाके में अवैध रूप से एक भी ईंट लगाता दिखता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए।

उच्चतम न्यायालय ने चांदनी चौक इलाके में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध निर्माण कार्यों के लिए दिल्ली नगर निगम को फटकार भी लगाई।

जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह भी कहा कि यदि कहीं अवैध निर्माण होता हुआ पाया जाए तो उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाए। डॉएस जेटली व अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य मामले में सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने ये गंभीर टिप्पणियां कीं।

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस कांत ने दिल्ली पुलिस से कहा, ‘आप हर दिन पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं। यदि कोई एक ईंट लगाता दिखता है तो उसे तुरंत वहीं गिरफ्तार किया जाए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इन अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी तरह धोखाधड़ी चल रही है। इसे रोका जाना चाहिए नहीं तो (हम पुलिस को बुलाएंगे)। ‘

आदेश में अदालत ने कहा, ‘पुलिस कमिश्नर को इलाके में पेट्रोलिंग के लिए टीम तैनात करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि एमसीडी की ओर से जो भी ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए जाते हैं, यदि अदालत ने स्टे नहीं लगाया हो तो, उनका अनुपालन हो। जहां भी अवैध निर्माण चल रहा है उन सभी प्रॉपर्टी को सील करें। लोकल डीसीपी को अनुपालन रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए।’

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