हरियाणा पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों की भलाई के लिए बड़ा कल्याणकारी निर्णय: राकेश कुमार आर्य, आईजी रोहतक रेंज
रोहतक
हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा डीजीपी हरियाणा श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस कर्मचारियों की भलाई के लिए बड़ा कल्याणकारी कदम उठाते हुए पुलिस वेतन पैकेज के तहत बीमा पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन किया गया है। एचडीएफसी बैंक के साथ बीते दिनों हुए एमओयू के अनुसार बीमा राशि में लाखों रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अब हरियाणा में 50 लाख की बजाए 90 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं अगर पुलिसकर्मी मुठभेड़ के दौरान शहीद होता है तो उसके परिजनों को एक करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी। जो अभी तक 65 लाख रुपये मिलते थे।
रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश कुमार आर्य ने बताया कि हरियाणा के पुलिस कर्मियों के लिए नई बीमा पॉलिसी 10 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है। जो अगले 3 साल तक यह प्रभावी रहेगी। अब दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 90 लाख रुपये मिलेंगे। दुर्घटना मृत्यु बीमा क्लेम के तहत यह राशि बिना शर्त 50 लाख से बढ़ाकर 90 लाख रुपये की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग और एचडीएफसी बैंक के बीच पुलिस वेतन पैकेज के तहत इस संबंध में एमओयू हुआ है। बैंक के साथ हुए एमओयू के अनुसार मुठभेड़ में पुलिसकर्मी के शहीद होने पर उसके परिजनों को एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अभी तक 65 लाख रुपये मिलते थे। डीजीपी हरियाणा की तरफ से एआईजी वेल्फेयर राजीव देशवाल ने पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि भविष्य में पुलिस कर्मियों के बीमा क्लेम के केस नए एमओयू में किए गए वित्तीय प्रावधानों के तहत ही भेजें जाए। किसी पुलिस कर्मचारी की प्राकृतिक मृत्यु होने पर अब 05 लाख रुपये पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों को दिए जाएंगे। जो पहले चार लाख रुपये दिए जाते थे।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त अब हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों को ये लाभ भी मिलेंगे। पुलिसकर्मी की स्थायी विकलांगता पर 90 लाख रुपये व स्थायी आंशिक विकलांगता पर भी 90 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस विभाग से वेतन लेने वाले सभी अनुबंध कर्मियों तथा एसपीओ के परिजनों को 50 लाख रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार से अनुबंधित कर्मियों तथा एसपीओ के परिजनों को प्राकृतिक मृत्यु होने पर 03 लाख 25 हजार रुपए बीमा राशि के रूप में मिलेंगे। दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मी के बच्चों को चार साल तक प्रति परिवार प्रति वर्ष 05 लाख रुपये शिक्षा के लिए मिलेंगे। जो पहले एक लाख रुपए प्रति वर्ष मिलते थे।