विशेष संवाददाता चिमन लाल
ग्रैप-टू के प्रतिबंध जिले में सख्ती से लागू- डीसी
झज्जर,
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के स्टेज-टू को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किए है। जिसके तहत जिले में सभी एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों और प्रतिबंधों को जिले में सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला नगर आयुक्त डाॅ सुशील मलिक ने बताया कि नगर परिषद चेयरमैन जिले सिंह सैनी ने एंटी स्मोग गन वाहन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि नगर परिषद झज्जर, बहादुरगढ़ व बेरी पालिका क्षेत्र में आयोग द्वारा जारी आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा शहरी क्षेत्रों में एंटी स्मोग गन कार्य कर रही है तथा सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों की अनुपालना करते प्रदुषण स्तर को कम करने में सहयोग करें।इसके अलावा प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी प्रदुषण नियमों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जा रही है।
स्टेज-टू के अंतर्गत प्रमुख कार्रवाइयाँ
स्टेज-टू के तहत सड़कों की दैनिक मैकेनिकल आधारित सफाई, सड़कों पर छोड़कर पानी का छिड़काव और डस्ट सप्रेसेंट का उपयोग, निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की सख्त निगरानी, होटल, रेस्टोरेंट और खुले खाने के स्थानों पर कोयला व लकड़ी का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित, डीजल जेनरेटर का उपयोग केवल अत्यावश्यक सेवाओं में, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि में ही होगा, निजी वाहनों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी, खुले में कचरा या बायोमास जलाने पर सख्त पाबंदी, तथा अक्टूबर से जनवरी के बीच धूल उत्पन्न करने वाली निर्माण गतिविधियों से परहेज आदि गतिविधियां शामिल हैं। क्षेत्र वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए अब प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। सड़कों से लेकर निर्माण स्थलों तक निगरानी बढ़ा दी गई है। और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार और प्रशासन का लक्ष्य है कि समय रहते इन उपायों से वायु गुणवत्ता को सुधार कर लोगों को राहत दी जा सके।