15 साल पुराने बाल श्रम मामले में नबी करीम थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मध्य प्रदेश से आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के मुरैना से दबोचा गया 33 वर्षीय आरोपी दलीप सिंह, 2011 से था फरार

मध्य जिला के नबी करीम थाना पुलिस ने 15 साल पुराने बाल श्रम और मानव तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर अदालत के गैर-जमानती वारंट को तामील किया है।

पुलिस उपायुक्त (मध्य जिला) रोहित राजबीर सिंह, IPS ने बताया कि आरोपी की पहचान दलीप सिंह (उम्र 33 वर्ष) निवासी ग्राम गुलाब का पुरा, थाना अंबाह, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है।

क्या था मामला?
थाना नबी करीम में दिनांक 23.नवम्बर.2011 को एफआईआर नंबर 189/2011 धारा 370/374/34 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि एक होटल में दो नाबालिग बच्चों से उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरन मजदूरी कराई जा रही थी और उनका शोषण किया जा रहा था।

इस मामले में आरोपी दलीप सिंह लगातार अदालत की कार्यवाही से बच रहा था, जिसके चलते माननीय अदालत ने द 17.अगस्त 2026 को उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया था।

ऐसे दबोचा गया आरोपी
मामले की गंभीरता को देखते हुए गुलशन नागपाल SHO थाना नबी करीम के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी और मैनुअल सूचना के आधार पर आरोपी की लोकेशन को ट्रेस किया।

पता चला कि आरोपी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गांव गुलाब का पुरा में छिपा हुआ है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम मध्य प्रदेश रवाना हुई और स्थानीय थाना अंबाह पुलिस की मदद से गांव में दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा।

आरोपी को दिल्ली लाया गया, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत माननीय अदालत के समक्ष पेश किया गया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी से पूछताछ में उसने अपनी पहचान और उपरोक्त एफआईआर में वांछित होने की बात स्वीकार की है।

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