सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के फैसले पर रोक लगा दी है. इस पर अब उन्नाव मामले में पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है।

पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है. पीड़िता की मां ने कहा कि वह कोर्ट को धन्यवाद देती हैं और दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार को डराया-धमकाया जा रहा है, सुरक्षा हटाए जाने के बाद उनके घर पर असामाजिक तत्व आए थे और इसकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है।

पीड़िता की मां ने सरकार से अपने बच्चों और पूरे परिवार को सुरक्षा देने की मांग की, उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को नौकरी भी दी जाए, उन्होंने सभी समर्थकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक से खुश हैं, लेकिन दोषी को सीधी फांसी की सजा मिलनी चाहिए।

पीड़िता की बहन ने मीडिया से कहा कि उनके भाई और परिवार को सुरक्षा दी जाए, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहन की झूठी रिकॉर्डिंग बनाई जा रही है और कुछ लोग बाहुबली जैसी ताकत का इस्तेमाल कर उनके परिवार को धमका रहे हैं, जिससे उन्हें खतरा है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के इस आदेश पर रोक लगाते हुए इस फैसले को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर सेंगर को नोटिस भी जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के बावजूद हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि सेंगर मामले पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली CBI की याचिका में महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न हैं।

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