विशेष संवाददाता चिमन लाल
मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता पर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान
घटना के तीन महीने के भीतर करना होगा आवेदन, योजना पूरी तरह से निशुल्क
रोहतक
उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने जिला के पात्र परिवारों से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) का लाभ उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दयालु हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता देती है। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि दयालु योजना का मकसद पात्र परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा देना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को उनके परिजनों की मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता पर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि योजना की पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 6 साल से ज़्यादा उम्र और 60 साल तक के परिवार के सदस्य की मौत या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता दी जाती है। इस सहायता की रकम, मृत्यु या विकलांगता के समय व्यक्ति की उम्र के हिसाब से अलग-अलग होती है।
उन्होंने कहा कि मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता की तिथि से 3 महीने के भीतर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। यह योजना पूरी तरह निशुल्क है। उन्होंने बताया कि 6 से 12 वर्ष आयु की स्थिति में एक लाख रुपए, 12 से 18 वर्ष आयु की स्थिति में 2 लाख रुपए, 18 से 25 वर्ष आयु की स्थिति में 3 लाख रुपए, 25 से 45 वर्ष आयु की स्थिति में 5 लाख रुपए और 45 से 60 वर्ष आयु की स्थिति में 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि आवेदन पोर्टल ( https://dapsy.finhry.gov.in/ ) पर करना होगा। इसके लिए पीपीपी आईडी नंबर दर्ज करें और ओटीपी पर क्लिक करें। इसके उपरांत ओटीपी दर्ज करें और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके उपरांत परिवार के सदस्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। फिर लाभार्थी सभी आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरेगा और फार्म जमा करेगा। उपायुक्त ने आम जनता से अपील की कि योजना लाभ को लेकर एजेंट से सावधान रहें और धोखाधड़ी से बचे। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए ई-मेल आईडी दयालु हेल्पलाइन ऐट द रेट जीमेल डॉट कॉम अथवा हेल्पलाइन नंबर 0172- 2996064 पर संपर्क किया जा सकता है।