AI समिट हंगामा:आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड,यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज

AI समिट के दौरान भारत मंडपम के बाहर प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की हिरासत में पूछताछ की अनुमति देते हुए चारों आरोपियों की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी में सौंप दिया गया।

दिल्ली पुलिस ने कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव को न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि की अदालत में पेश करते हुए पांच दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष ने इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताते हुए रिमांड का कड़ा विरोध किया।

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 132 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। सभी धाराएं सात साल से कम सजा से संबंधित बताई गई हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने AI समिट के दौरान ऐसी जगह प्रदर्शन किया, जहां विदेशी प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे।अभियोजन पक्ष ने अदालत में दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान आरोपियों ने देश विरोधी और ‘देश को बांटने वाले’ नारे लगाए. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने प्रधानमंत्री की तस्वीर छपी टी-शर्ट लहराई और रोकने की कोशिश करने पर पुलिसकर्मियों को धक्का दिया, जिससे तीन से चार जवान घायल हुए।

सरकारी वकील ने यह भी कहा कि आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और वे अलग-अलग राज्यों के रहने वाले हैं। जांच के लिए उनके राज्यों में जाकर साजिश, फंडिंग स्रोत और टी-शर्ट की छपाई से जुड़े तथ्यों की पड़ताल जरूरी है।

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