जिला से गुजरने वाली नहरों में गणेश विसर्जन पर रहेगा प्रतिबंध- जिला मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता

विशेष संवाददाता चिमन लाल

जिला मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने जारी किए आदेश

रोहतक,

जिला मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित करके रोहतक जिले से गुजरने वाली जे.एल.एन. नहर, वाई.डब्ल्यू.एस. नहर एवं किसी भी नदी में गणेश चतुर्थी/विसर्जन के अवसर पर स्नान करना एवं धार्मिक सामग्री जैसे मूर्तियों एवं हवन सामग्री का विसर्जन करना पूर्णत: प्रतिबंधित लगा दिया है। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी इन आदेशों के प्रवत्र्तन के लिए जिम्मेदार होंगे। वाई.डब्ल्यू.एस. सर्कल, रोहतक के संबंधित कार्यकारी अभियंता इसमें सहायता करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 अथवा अन्य लागू अधिनियम/नियमों के अंतर्गत अभियोजन एवं दंड की कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि गणेश चतुर्थी/विसर्जन के अवसर पर 5 व 6 सितम्बर को रोहतक जिला से होकर गुजरने वाली जे.एल.एन. नहर, वाई.डब्ल्यू.एस. नहर व किसी भी नदी में स्नान करने तथा धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाने वाले सामग्री जैसे मूर्तियों एवं हवन सामग्री के विसर्जन से जन-जीवन एवं संपत्ति को हानि, किसी व्यक्ति को चोट, सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द्र में व्यवधान तथा गंभीर कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। इसी के मद्देनजर यह आवश्यक हो गया है कि सार्वजनिक हित में उक्त तिथियों पर उपरोक्त स्थानों पर स्नान करने तथा धार्मिक सामग्री जैसे मूर्तियों एवं हवन सामग्री के विसर्जन को प्रतिबंधित किया जाए ताकि जन-जीवन व संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा शांति व सौहार्द्र बनाए रखा जा सके।

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