नई दिल्ली, 4 अक्टूबर। पश्चिम जिला के तिलक नगर थाना पुलिस की तेज जांच और कोर्ट में सशक्त पैरवी से लूट के दो बदमाशों को महज चार महीने में सजा दिलाई गई है।
तीस हजारी कोर्ट स्थित JMFC-07, पश्चिम जिला की माननीय अदालत ने 3 अक्टूबर को दिए फैसले में दोनों आरोपियों प्रदीप उर्फ अंकित उर्फ चूहा और मो. सुलेमान को BNS की धारा 309(4)/3(5) के तहत दोषी करार दिया है।
हरेश्वर वी स्वामी डीसीपी पश्चिमी जिला के मुताबिक 29 मई 2026 की रात करीब 9 बजे शिकायतकर्ता कुशल बैरवा से बी-ब्लॉक, श्याम नगर में मोबाइल फोन और 4 हजार रुपये, एटीएम कार्ड व कागजात से भरा पर्स लूट लिया गया था। इस पर थाना तिलक नगर में FIR No. 213/2026 धारा 309(4)/317(2)/3(5) BNS के तहत केस दर्ज हुआ था।
10 दिन में चार्जशीट:
DCP पश्चिम हरेश्वर वी. स्वामी के निर्देशन, ACP तिलक नगर डॉ. गरिमा तिवारी के पर्यवेक्षण और SHO इंस्पेक्टर बिनीत कुमार पांडेय के नेतृत्व में SI मोहित, HC नलकेश, HC शीशराम, Ct. धर्मपाल और Ct. बलराम की टीम ने दोनों आरोपियों को तुरंत पकड़ कर लूटा गया माल बरामद कर लिया। IO SI मोहित ने महज 10 दिन में, 9 जून को चार्जशीट दाखिल कर दी।
SHO बिनीत कुमार पांडेय ने कोर्ट और अभियोजन पक्ष से तालमेल कर जल्द सुनवाई सुनिश्चित की, जबकि पब्लिक प्रॉसिक्यूटर श्री वकील अहमद ने केस को मजबूती से रखा और HC राजेश (नायब कोर्ट) ने एक ही दिन में सभी गवाहों के बयान कराने में अहम भूमिका निभाई, जिससे ट्रायल तेजी से पूरा हुआ।