दिल्ली में संपत्तिकर निपटान योजना (सुनियो)’ की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। अब नागरिक 31 मार्च तक इसका लाभ ले सकते हैं। इसके तहत बकाया संपत्तिकर में मात्र छह वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर ब्याज और जुर्माने से छूट दी जा रही है साथ ही इससे पूर्व का भी बकाया माफ किया जा रहा है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि पांच प्रतिशत विलंभ शुल्क को आगे बढ़ाए बिना हमने इसका विस्तार किया है।
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