दिल्ली हाई कोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के जिला एवं प्रधान न्यायाधीश विनय सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Proceedings) शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय तीस हजारी कोर्ट स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) का कार्यालय रहेगा।
साथ ही उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। निलंबन की अवधि में उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) मिलता रहेगा।