दिल्ली पहाड़गंज में अवैध निर्माण पर एमसीडी सख्त, एमसीडी ने भवन संख्या 8793 को लेकर जारी किया एडवाइजरी नोटिस संख्या AE(B)/KBZ/2026/D-1027, Dt. 06.05.2026

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र स्थित मुल्तानी ढांडा में भवन संख्या 8793 को लेकर एक बार फिर अवैध निर्माण और भवन नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। दिल्ली नगर निगम ने इस भवन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट के तहत एडवाइजरी संख्या AE(B)/KBZ/2026/D-1027 दिनांक 6 मई 2026 को नोटिस जारी किया है। निगम द्वारा स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि भवन में स्वीकृत नक्शे के विरुद्ध किसी प्रकार का निर्माण किया गया अथवा भू-तल पर पार्किंग के स्थान का व्यावसायिक उपयोग करते हुए दुकान बनाई गई, तो संबंधित भवन के विरुद्ध सीलिंग की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह मामला उस समय चर्चा में आया जब क्षेत्र के जागरूक नागरिकों और शिकायतकर्ताओं ने भवन में संभावित अनियमितताओं को लेकर निगम अधिकारियों को शिकायत दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि भवन में सरल स्कीम की शर्तों और भवन निर्माण नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। इसके बाद निगम अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए भवन मालिकों को नोटिस जारी किया और भविष्य में किसी भी अवैध निर्माण या व्यावसायिक गतिविधि पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि भवन का उपयोग केवल स्वीकृत मानकों और नक्शे के अनुसार ही किया जा सकता है। यदि पार्किंग क्षेत्र को समाप्त कर वहां दुकानें या अन्य व्यावसायिक निर्माण किए गए तो यह दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में निगम द्वारा भवन को सील करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इस नोटिस के बाद शिकायतकर्ता ने आम जनता से विशेष अपील करते हुए कहा है कि लोग किसी भी प्रकार के बहकावे में आकर भवन के ऊपरी हिस्सों अथवा भू-तल पर किसी दुकान या फ्लैट को खरीदने का जोखिम न उठाएं। उनका कहना है कि यदि भवन पर भविष्य में निगम की कार्रवाई होती है तो खरीदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। शिकायतकर्ता ने लोगों से अपने खून-पसीने की कमाई को सुरक्षित रखने और किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति तथा निगम से संबंधित दस्तावेजों की पूरी जांच करने की अपील की है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़गंज और आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण और पार्किंग स्थलों के व्यावसायिक उपयोग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे न केवल भवन सुरक्षा प्रभावित हो रही है बल्कि यातायात और नागरिक सुविधाओं पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। ऐसे में निगम की यह कार्रवाई क्षेत्र में भवन नियमों को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *