आबकारी अधिनियम के मामले में ट्रायल से फरार, भगोड़ा घोषित आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली:पुलिस के मुताबिक आरोपी सागर उर्फ कन खारा को थाना बाबा हरिदास नगर के मु.अ.सं. 337/2020, धारा 33/38/58(D) दिल्ली आबकारी अधिनियम एवं 188 भा.दं.सं. में दिनांक 05/06/2025 को श्री विश्वेश, माननीय JMFC दक्षिण-पश्चिम/द्वारका कोर्ट, दिल्ली द्वारा उद्घोषित अपराधी (P.O.) घोषित किया गया था। द्वारका जिला के एंटी-जेल बेल एवं उद्घोषित अपराधी सेल की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।


कुशल पाल सिंह, IPS, DCP/द्वारका जिला के निर्देशानुसार उद्घोषित अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ACP/ऑपरेशन्स द्वारका श्री सुभाष मलिक के निकट पर्यवेक्षण में निरीक्षक हरीश कुमार के नेतृत्व में एक समर्पित टीम का गठन किया गया। टीम में HC राहुल यादव सं. 532/DW तथा सिपाही अशोक सं. 1711/DW शामिल थे, जिसका उद्देश्य उद्घोषित अपराधियों/सक्रिय BC/जेल से रिहा अपराधियों की गिरफ्तारी/पता लगाना था।


समर्पित टीम तकनीकी एवं मैनुअल सूचनाओं पर कार्य कर रही थी। दिनांक 14.06.2026 को टीम डाबड़ी क्षेत्र में मौजूद थी, तभी गुप्त सूचना मिली कि सागर उर्फ कनखारा ट्रायल से फरार है और द्वारका कोर्ट से P.O. घोषित है।

इस विशेष सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम विजय एन्क्लेव पहुंची और जाल बिछाया। गुप्त सूत्र की निशानदेही पर सागर उर्फ कनखारा को विजय एन्क्लेव, दिल्ली से पकड़ा गया। तत्पश्चात उसे धारा 35.1(D) BNSS के तहत दिनांक 14/06/2026 को थाना बाबा हरिदास नगर, दिल्ली में गिरफ्तार किया गया।

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