MCD ने बढ़ाई आखिरी तारीख: 31 जुलाई तक भरें प्रॉपर्टी टैक्स, 10% छूट का उठाएं लाभ

नई दिल्ली, 1 जुलाई 2026: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है।

मुख्य बातें:

  • अब करदाता 31 जुलाई 2026 तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकेंगे।
  • एकमुश्त संपत्ति कर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  • यह छूट आवासीय और गैर-आवासीय दोनों तरह की संपत्तियों पर लागू होगी।
    MCD के अधिकारियों ने बताया कि करदाताओं की सुविधा और अधिक से अधिक लोगों को छूट का लाभ दिलाने के लिए यह फैसला लिया गया है। अक्सर आखिरी दिनों में सर्वर पर लोड बढ़ने से लोगों को परेशानी होती है, इसलिए निगम ने अपील की है कि अंतिम समय का इंतजार न करें और समय रहते अपना प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन या MCD कार्यालय में जमा करें

कैसे मिलेगा फायदा?
यदि आप 31 जुलाई 2026 तक पूरे साल का टैक्स एक साथ जमा करते हैं तो कुल देय राशि पर सीधे 10% की छूट मिल जाएगी। उदाहरण: अगर आपका टैक्स ₹10,000 बनता है, तो आपको सिर्फ ₹9,000 देने होंगे।

कहां जमा करें टैक्स:

  1. MCD की आधिकारिक वेबसाइट mcdonline.nic.in पर
  2. . MCD मोबाइल ऐप के जरिए
  3. नजदीकी MCD जोनल ऑफिस या सुविधा केंद्र में
    निगम ने चेतावनी भी दी है कि 31 जुलाई के बाद टैक्स जमा करने पर न तो छूट मिलेगी और न ही विलंब शुल्क से बच पाएंगे। इसलिए जल्द भुगतान कर 10% बचत का लाभ उठाएं।

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