नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2026
दिल्ली पुलिस ने कल 16 अक्टूबर 2026 को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित जनसभा को लेकर आम जनता से अपील जारी की है।
पुलिस के अनुसार, CJP (सिटिजंस फॉर जस्टिस एंड पीस) ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम लोगों से कल शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस में तिरंगा झंडे के साथ इकट्ठा होने की अपील की है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम जनता से बड़ी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है।
इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मौजूदा सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए पहले से ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है।
पार्क रहेगा बंद
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा। NDMC ने इस प्रतिष्ठित और संवेदनशील पार्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए पुलिस से सहयोग मांगा है।
व्यापारियों ने जताई चिंता
पुलिस ने बताया कि कनॉट प्लेस और आसपास के व्यापारी/मार्केट एसोसिएशनों ने भी अभ्यावेदन देकर अपनी और अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि इस तरह की अव्यवस्थित भीड़ और गैरकानूनी सभाओं से त्योहारी सीजन में उनके कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक संबंधित रिट याचिका में माननीय न्यायालय ने कहा था कि कनॉट प्लेस क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा की आशंका को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि याचिकाकर्ता की आशंकाओं का ध्यान रखते हुए उचित कदम उठाए जाएंगे।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
इन सभी कारणों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की है कि वे ऐसी सभाओं में शामिल न हों, जो लागू धारा 163 BNSS के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने लोगों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों में बाधा न डालने की भी अपील की है।
हालांकि, पुलिस ने कहा है कि वह चुनिंदा लोगों के समूह को उचित स्थान पर तिरंगा लेकर जाने और राष्ट्रगान गाने की सुविधा दे सकती है। साथ ही पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन और राष्ट्रगान का गायन निर्धारित तरीके से, पूरे सम्मान, गरिमा और शालीनता के साथ किया जाना चाहिए।