नई दिल्ली, 24 अक्टूबर 2026
पश्चिमी जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने, खतरनाक ड्राइविंग, बिना हेलमेट और आदतन नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक कुल 10 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं।
रणवीर सिंह डीसीपी पश्चिमी रेंज ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार –
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कार्रवाई:
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत काटे गए चालानों को माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। साथ ही धारा 20(2) के तहत लाइसेंस निलंबन या अयोग्य घोषित करने के लिए आवेदन किया जा रहा है। इस संबंध में अब तक 112 प्रस्ताव कोर्ट को भेजे गए हैं, जिनमें से 5 मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी हो चुके हैं। - खतरनाक ड्राइविंग पर कार्रवाई:
धारा 184 के तहत खतरनाक ड्राइविंग, रेड लाइट जंप और गलत दिशा में वाहन चलाने के मामलों में 374 प्रस्ताव संबंधित चालानों के साथ माननीय न्यायालयों को भेजे गए हैं, ताकि धारा 20(1) के तहत लाइसेंस निलंबन पर विचार किया जा सके। साथ ही दोषसिद्धि वाले मामलों में धारा 20(3) के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। - आदतन उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई:
बार-बार यातायात नियम तोड़ने वाले, खासकर बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों की पहचान उनके उल्लंघन इतिहास और RLVD/OSVD रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है। ऐसे 70 प्रस्ताव दिल्ली और अन्य राज्यों के संबंधित DTO/RTO को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के तहत कार्रवाई के लिए भेजे गए हैं। इस पर 5 ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित परिवहन प्राधिकारियों द्वारा निलंबित किए गए हैं।
इसके अलावा वेस्ट जिला ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस के साथ समन्वय कर रही है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की शिकायत पर दर्ज होने वाली FIR में जहां भी लागू हो, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 को भी जोड़ा जा रहा है। चार्जशीट भेजते समय कोर्ट से धारा 20 के तहत लाइसेंस निलंबन का अनुरोध भी किया जा रहा है।
वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ने जनता से अपील की है कि शराब पीकर और खतरनाक तरीके से वाहन न चलाएं, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें और कभी भी गलत दिशा में वाहन न चलाएं। आदतन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।