नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 3 जुलाई 2026 को पैदल यात्रियों के हक में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह देश में जहां भी सड़क है, वहां पैदल चलने वालों के लिए ठीक से तय और अतिक्रमण-मुक्त जगह सुनिश्चित करे।
जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज से कहा कि संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि फुटपाथ पर किसी तरह का अतिक्रमण न हो और उसे वाहनों की लेन से ठीक से अलग किया जाए।
बेंच ने कहा, “बिना किसी बड़े निवेश और निर्माण के बस यह पक्का करें कि पैदल चलने वालों की जगह का सही सीमांकन किया जाए। जहां भी सड़क है, वहां पैदल चलने वालों के लिए जगह होनी चाहिए। इसे रस्सी या किसी और चीज से करें और पक्का करें कि उस पर अतिक्रमण न हो।”
कोर्ट ने दिया दो हफ्ते का समय
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को दो हफ्ते का समय दिया है और कहा है कि वह हलफनामे के जरिए बताए कि इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं।