अवैध गेस्ट हाउसों बनाम बेड एंड ब्रेकफास्ट का खुलासा करने वाले पत्रकार पर कार्रवाई से उठा विवाद, विश्व पत्रकार महासंघ ने बिल्डर/बेड एंड ब्रेकफास्ट मालिक–पुलिस मिलीभगत की निष्पक्ष जांच की मांग की

नई दिल्ली। पहाड़गंज के नबी करीम क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गेस्ट हाउसों बनाम बेड एंड ब्रेकफास्ट और कथित देह व्यापार के नेटवर्क का खुलासा करने के बाद पत्रकार के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। विश्व पत्रकार महासंघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विक्रम गोस्वामी ने इस पूरे प्रकरण की कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि यदि किसी पत्रकार ने जनहित से जुड़े गंभीर मुद्दे को उजागर किया है और उसके बाद उसी पत्रकार के विरुद्ध कार्रवाई होती है, तो इससे पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस अधिकारियों तथा कथित मिलीभगत में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
मामला नई दिल्ली के पहाड़गंज स्थित नबी करीम थाना क्षेत्र के आर्य नगर का है, जहां स्थानीय निवासियों द्वारा लंबे समय से शिकायत की जा रही थी कि BLUE BERRY, THE YUVAAN और **BLUE BELLS BED AND BREAKFAST जैसे प्रतिष्ठानों में बेड एंड ब्रेकफास्ट की आड़ में नियमों की अनदेखी करते हुए कथित रूप से अवैध गतिविधियां और जिस्मफरोशी का कारोबार संचालित किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना था कि इन गतिविधियों के कारण क्षेत्र का माहौल लगातार बिगड़ रहा था और कई बार शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही थी।
इन शिकायतों को आधार बनाकर क्राइम हिलोरे न्यूज ग्रुप ने इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर सामने आने के बाद प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद आर्य नगर स्थित नियमों के विरुद्ध संचालित बताए जा रहे BLUE BELLS BED AND BREAKFAST के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे बंद करा दिया गया। इस कार्रवाई का स्थानीय नागरिकों ने स्वागत किया और उम्मीद जताई कि क्षेत्र में संचालित अन्य अवैध गेस्ट हाउसों के विरुद्ध भी इसी प्रकार की कार्रवाई होगी।
हालांकि, इसके बाद घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया। आरोप लगाया गया है कि नबी करीम थाना पुलिस ने बंद कराए गए प्रतिष्ठान के मालिक के दबाव में आकर खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकार के विरुद्ध ही दंड प्रक्रिया संहिता की निरोधात्मक धाराओं 107/150 के तहत कार्रवाई कर दी। इस कार्रवाई के बाद पत्रकार संगठनों और स्थानीय नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है।
विश्व पत्रकार महासंघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विक्रम गोस्वामी ने कहा कि यदि किसी पत्रकार ने जनहित में अवैध गतिविधियों को उजागर किया और उसके परिणामस्वरूप प्रशासन ने कार्रवाई भी की, तो उसके बाद उसी पत्रकार को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इससे जनहित के मुद्दे उठाने वाले पत्रकारों का मनोबल कमजोर होगा।
गोस्वामी ने आरोप लगाया कि यदि बिल्डरों, अवैध कारोबार संचालकों और स्थानीय पुलिस के बीच किसी प्रकार की मिलीभगत के आरोप सामने आ रहे हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस आयुक्त और गृह विभाग से मांग की कि पूरे मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी या स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और यदि किसी स्तर पर शक्ति का दुरुपयोग हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यदि शिकायत करने वालों और खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकारों के खिलाफ ही कार्रवाई होगी, तो भविष्य में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कोई आवाज उठाने से पहले लोग डरेंगे। उनका मानना है कि पुलिस का दायित्व शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना और कानून के अनुसार कार्रवाई करना है, न कि शिकायतकर्ता या पत्रकार को प्रताड़ित करना।
फिलहाल इस पूरे मामले ने नबी करीम थाना पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। पत्रकार संगठनों ने मांग की है कि पत्रकार के विरुद्ध की गई कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा की जाए, पूरे घटनाक्रम की पारदर्शी जांच कराई जाए और यदि किसी भी स्तर पर पुलिस अथवा अन्य व्यक्तियों की अनुचित भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता और जनता का कानून व्यवस्था पर विश्वास दोनों सुरक्षित रह सकें।

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