दिल्ली में लागू हुआ नया नियम:No PUC, No Fuel

दिल्ली में सरकार ने सख्त फैसला लिया है कि पेट्रोल पंपों पर अब बिना वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट (PUC) के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी नहीं दिया जाएगा। No PUC, No Fuel’ नियम को अब पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा. इस कदम का मकसद राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाना है। दिल्ली सरकार का कहना है कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन प्रदूषण का बड़ा कारण है और अब इसमें कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि ‘No PUC, No Fuel’ नियम को बिना किसी ढिलाई के लागू किया जाए. यह नियम पिछले साल दिसंबर में शुरू किया गया था, लेकिन अब भी कई वाहन बिना वैलिड पीयूसी के सड़कों पर दौड़ रहे हैं. सरकार का मानना है कि ऐसे वाहन दिल्ली के प्रदूषण को और बढ़ा रहे हैं. नए आदेश के मुताबिक अब सभी पेट्रोल पंप और गैस स्टेशनों को केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन देना होगा जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट मौजूद हो.

पेट्रोल पंपों पर जाम की स्थिति

नियम की सख्ती लागू होते ही दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लगने लगी हैं. बिना PUC वाले वाहनों को ईंधन देने से मना किए जाने पर पंपों पर भीड़ बढ़ गई है. सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर रखी है ताकि किसी भी तरह की असुविधा को तुरंत दूर किया जा सके।

इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए फूड एंड सप्लाई विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को विशेष जिम्मेदारी दी गई है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि नियम के पालन में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ वाहन जब्त करने और भारी जुर्माना लगाने जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे. सभी संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

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