दिल्ली में वर्ष 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के स्टाफ अंकित शर्मा (26) की हत्या के छह साल बाद, दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार 13 जुलाई को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को इस मामले में दोषी ठहराया है। बाकी चार नाजिम, कासिम, जावेद, अनस को हत्या को छोड़कर उन्हीं आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया है. हालांकि, कोर्ट ने हसीन, फिरोज़, गुलफ़ाम, सोयब, समीर खान और मुंतजिम को मामले में बरी कर दिया.
ताहिर हुसैन को घटना के तुरंत बाद आप ने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब कोर्ट द्वारा हत्या और दंगे के साथ-साथ दूसरे आरोपों में ताहिर और अन्यों को दोषी ठहराया गया है। हालांकि, उन्हें क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के आरोप से बरी कर दिया गया।