दिल्ली पुलिस आयुक्त को NSA के तहत हिरासत के अधिकार : पुलिस ने दी सफाई, बताया रूटीन प्रक्रिया

नई दिल्ली। कई मीडिया हाउसों में चल रही खबरों कि CJP विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत के अधिकार दिए गए हैं, पर दिल्ली पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी किया है।

पुलिस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उक्त आदेश NSA के तहत शक्तियों का एक नियमित विस्तार / नवीनीकरण है, जो हर तीन महीने में जारी किया जाता है।

विभाग के अनुसार, वर्तमान नवीनीकरण आदेश 07.07.2026 को जारी किया गया था, जो 19.07.2026 से 18.10.2026 की अवधि के लिए मान्य है। यह आदेश CJP विरोध प्रदर्शन शुरू होने से काफी पहले जारी किया गया था।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान संदर्भ में कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया था। यह नवीनीकरण एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसकी कुछ मीडिया रिपोर्टों द्वारा संदर्भ से बाहर व्याख्या की गई है।

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