नई दिल्ली, 11 अगस्त 2026
स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर मध्य जिला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। मध्य जिले में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम स्थलों पर और उसके आसपास पतंग उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पुलिस उपायुक्त, मध्य जिला, रोहित राजबीर सिंह, आईपीएस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश की मुख्य बातें
पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मध्य जिले के अधिकार क्षेत्र में जहां भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम या जन-सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, वहां और उसके आसपास बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति पतंग या अन्य किसी भी प्रकार की हवाई वस्तु नहीं उड़ा सकेगा।
पुलिस का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत संवेदनशील रहती है। पतंगबाजी से आम जनता, विशिष्ट अतिथियों और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो, अव्यवस्था फैले या जन-सामान्य को असुविधा, खतरा या बाधा उत्पन्न हो।
सभी नागरिकों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों और कार्यक्रम आयोजकों को पुलिस और अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
कानूनी प्रावधान
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 16 अगस्त 2026 तक (दोनों दिन सहित) प्रभावी रहेगा, जब तक इसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता।
आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मध्य जिले के सभी सहायक पुलिस आयुक्तों (ACP) और थाना प्रभारियों (SHO) को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।