- रमेश चंद तंवर को श्री विक्रम, माननीय एमएम-03, दक्षिण/पश्चिम, द्वारका कोर्ट, दिल्ली द्वारा सी.सी. संख्या 2093/2014, धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दिनांक 01/10/2014 को भगोड़ा अपराधी (पी.ओ.) घोषित किया गया था। • महिला को श्री गौरव गुप्ता, माननीय एमएम-03, दक्षिण/पश्चिम, द्वारका कोर्ट, दिल्ली द्वारा सी.सी. संख्या 7370/15, धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दिनांक 21/11/2015 को भगोड़ा अपराधी (पी.ओ.) घोषित किया गया था।
टास्क एवं टीम :-
डीसीपी/द्वारका जिला के निर्देशानुसार, भगोड़े अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हेतु एंटी-पी.ओ. एवं जेल बेल सेल, द्वारका जिला को विशेष कार्य सौंपा गया।
इसी क्रम में, सुभाष मलिक, एसीपी/ऑप्स, द्वारका जिला के पर्यवेक्षण में निरीक्षक हरीश कुमार के नेतृत्व में युवा, तेज-तर्रार एवं अनुभवी पुलिसकर्मियों की एक समर्पित टीम गठित की गई, जिसमें है.कां. राहुल संख्या 532/द्वारका, महिला है.कां. पूनम संख्या 2209/द्वारका, कां. रोहित संख्या 1266/द्वारका तथा कां. अंकुर संख्या 1276/द्वारका, एंटी-पी.ओ. एवं जेल बेल सेल शामिल थे।
कुशल पाल सिंह, डीसीपी आईपीएस, द्वारका जिला के मुताबिक 18.जून को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि द्वारका कोर्ट द्वारा पिछले 10-12 वर्षों से भगोड़ा घोषित पति-पत्नी नियमित रूप से अपना पता बदल रहे हैं और वर्तमान में एक अपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.) में रह रहे हैं।
सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सुनियोजित छापेमारी की गई। अपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.) से दोनों आरोपियों रमेश चंद तंवर और एक महिला की पहचान सुनिश्चित कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। दोनों को धारा 35.1(D) बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया।