नई दिल्ली, 19 जुलाई।
मध्य जिला के थाना पहाड़गंज पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। आरोपी साबू उर्फ शाबू सरदार के खिलाफ FIR No. 160/2025, धारा 318(A) BNS और 14(A) विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज था।
दिनांक 18.जुलाई.2026 को माननीय लिंक JMFC, मध्य जिला, तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पहले से बिताई गई सजा की अवधि की सजा सुनाई और बांग्लादेश निर्वासन (Deportation) का आदेश दिया।
स्पेशल स्टाफ, मध्य जिला को सूचना मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक फर्जी भारतीय पहचान बनाकर दिल्ली में रह रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को पहाड़गंज से पकड़ा। जांच में सामने आया कि आरोपी अवैध रूप से भारत में घुसा और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता बनवा लिया था।
पुलिस ने पासपोर्ट, इमिग्रेशन रिकॉर्ड, जाली दस्तावेज और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपी की असली पहचान साबित की। साक्ष्य इतने पुख्ता थे कि आरोपी ने अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया।