अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को SEM कोर्ट, दिल्ली कैंट ने सशर्त प्रत्येक के लिए 50,000 रुपये के मुचलके पर रिहा किया गया

नई दिल्ली। शांति भंग की आशंका के चलते पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 126/170 के तहत तीन व्यक्तियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार दिनांक 10.10.2026 को श्री अभिजीत दीपके, श्री आशुतोष रांका और श्री सौरव दास को निवारक गिरफ्तारी के तहत हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान सभी विधिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया।

तीनों आरोपियों को दिनांक 11.10.2026 को माननीय SEM कोर्ट, दिल्ली कैंट के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने एक वर्ष तक शांति और सद्व्यवहार बनाए रखने के लिए प्रत्येक के लिए 50,000 रुपये के मुचलके (Surety Bond) पर जमानत मंजूर की। जमानत मुचलका भरने के बाद तीनों को कोर्ट से रिहा कर दिया गया।

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