नई दिल्ली, 19 जुलाई: राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं।
नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू हैं। जंतर-मंतर रोड स्थित निर्धारित धरना स्थल को इस आदेश से छूट दी गई है, बाकी पूरे जिले में यह आदेश प्रभावी रहेगा।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 20 जुलाई 2026 को संसद तक प्रस्तावित किसी भी मार्च के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही दी गई है।
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत सभा या जुलूस में भाग न लें। लागू निषेधाज्ञा आदेशों का सम्मान करें और सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें।