पहाड़गंज डकैती केस: सिर्फ 3.5 महीने में आरोपी को सजा, दिल्ली पुलिस की तेज कार्रवाई

विशेष संवाददाता मणि आर्य

नई दिल्ली: सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पहाड़गंज थाने में दर्ज डकैती के एक मामले में महज साढ़े तीन महीने के भीतर आरोपी को सजा दिलवाकर तेज न्याय का उदाहरण पेश किया है।

मामला 3 फरवरी 2026 का है जब थाना पहाड़गंज में FIR नंबर 113/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस के तहत डकैती का केस दर्ज किया गया था। आरोपी हुकुम चंद उर्फ गोमची को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।

कैसे मिली तेज सजा:
पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से जांच करते हुए CCTV फुटेज का विश्लेषण, तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी की तुरंत पहचान कर ली। गिरफ्तारी के बाद सफल टीआईपी परेड और चश्मदीद गवाहों के मजबूत बयानों ने अभियोजन पक्ष को मजबूती दी।

जांच के दौरान जुटाए गए पुख्ता सबूतों के चलते आरोपी की कई बार की जमानत याचिकाएं खारिज हो गईं। पुलिस ने बिना देरी के चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद 23 मई 2026 को माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।

जांच टीम में शामिल रहे: एएसआई रणबीर सिंह, हेड कांस्टेबल कृष्ण, हेड कांस्टेबल शिव कुमार, कांस्टेबल पुष्पेंद्र, कांस्टेबल चेत राम एवं नायब कोर्ट हेड कांस्टेबल अर्जुन। पूरी कार्रवाई इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह, एसएचओ पहाड़गंज और एसीपी सौरभ नरेंद्र के पर्यवेक्षण में हुई।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक जांच, साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक संग्रह और थाने की प्रभावी पैरवी से पीड़ित को जल्द न्याय मिला है। इस कार्रवाई से जनता का पुलिस पर विश्वास और मजबूत हुआ है।

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