नई दिल्ली, 16 अगस्त। थाना पालम विलेज पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को सजा दिलाई है। द्वारका कोर्ट के माननीय न्यायाधीश सौरभ गोयल ने दोनों मामलों में दोषियों को दोषी करार दिया।
पहला मामला FIR No. 66/26 है। 4 फरवरी 2026 को 38 वर्षीय संजय शर्मा के पास से 442 ग्राम गांजा बरामद हुआ। उसकी निशानदेही पर सादिक नगर के रफीक अहमद को पकड़ा गया, जिसके पास से 400 ग्राम गांजा मिला। इस केस में 6 महीने में अपराध और ट्रायल के 119 दिन के भीतर सजा हुई।
दूसरा मामला FIR No. 130/26 है। 29 मार्च को अनूज कुमार (31) के पास से 545 ग्राम और उसके साथी विशाल उर्फ सैम्पी (33) के पास से 68 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इस केस में महज 133 दिन में और ट्रायल के 45 दिन में कोर्ट ने सजा सुना दी।
दोनों मामलों की पैरवी APP विकास खर्ब और सुधांशु सैनी ने की। जांच SI राजेश चौहान और ASI नित्यानंद ने SHO सुधीर कुमार गुलिया और ACP अनिल कुमार के निर्देशन में की।